(मुकेश कौशिक) डाटा संरक्षण विधेयक मामले में गठित संयुक्त संसदीय समिति के समन पर शुक्रवार को फेसबुक की पॉलिसी प्रमुख अंखी दास पेश हुईं। उनसे पूछा गया कि 13 साल के बच्चे को बालिग कैसे मानते हो? क्योंकि, भारत में बालिग होने की उम्र 18 साल है। आप बालिगों के ही अकाउंट खोलते हैं। ऐसे में भारत में ऑपरेशन कैसे चला पाओगे? दूसरी ओर, दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने पेश होने से इनकार कर दिया। समिति ने अमेजन को यह समन भारतीयों का डाटा सुरक्षित रखने के तौर-तरीकों पर उनकी नीतियों को जानने के लिए दिया था।
अमेजन ने कहा कि उसके विशेषज्ञ विदेश में हैं। समिति ने कहा कि कंपनी के जवाब से पता चलता है कि वह इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भारत में प्रतिनिधि भी नहीं रखती। समिति अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने इसे विशेषाधिकार हनन जैसा बताया है। सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि हम अमेजन को नोटिस भेज रहे हैं। अगर 28-29 अक्टूबर को उनका प्रतिनिधि नहीं आता है तो विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाएगी।
फेसबुक से सवाल: जियो के साथ मिलकर 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को कैसे रेगुलेट करोगे
- भारत से कितना पैसा कमाते हो? Áफेसबुक पर विज्ञापन के लिए टारगेटिंग कैसे करते हो?
- इसमें कम्युनिटी पर फोकस होता है, पूरे देश पर या धार्मिक समुदाय व जातपात पर?
- भारतीयों का अपार डेटा जुटाकर दुनियाभर में क्यों बेच रहे?
- डाटा बेचने की अनुमति लेते हो क्या?
- डाटा बिक्री से हुई आमदनी का शेयर फेसबुक यूजर्स को क्यों नहीं देते?
- भारत से हुई आमदनी का टैक्स कैसे देते हो?
- भारत के विज्ञापन अमेरिकी रूट से क्यों आते हैं?
- जिओ से गठबंधन में करोड़ों यूजर्स को कैसे रेगुलेट करोगे? इसमें फेसबुक के 40 करोड़, जबकि इससे ज्यादा यूजर जिओ के हैं। दोनों की साझा कमाई का टैक्स कैसे और कहां भरोगे?
क्या है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल
काउंट बनाने में यूजर की निजी जानकारी सोशल मीडिया कंपनियों के पास पहुंच जाती है। इसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में केंद्र ने एक समिति बनाई थी। उसने ‘पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ का ड्राफ्ट सरकार को दिया है। इसी पर समिति सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है। समिति में 20 लाेकसभा, 10 राज्यसभा सांसद हैं।
ट्विटर को 28, गूगल और पेटीएम को 29 को होना है पेश
ट्विटर को 28 अक्टूबर, गूगल और पेटीएम को डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर 29 अक्टूबर को समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी हुआ है।
ड्राफ्ट में 5 से 15 करोड़ रु. के जुर्माने का प्रावधान
इस ड्राफ्ट बिल में निजी डेटा चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है। नियमों के उल्लंघन पर 15 करोड़ रु. या वैश्विक कारोबार के 4% तक के जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान है। कम उल्लंघन पर 5 करोड़ या वैश्विक कारोबार का 2% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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